पौड़ी। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार एवं जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के मार्गदर्शन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल अकरम अली की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज, लक्ष्मणझूला में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में उपस्थित लोगों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अंतर्गत पीड़ित/पीड़ित पक्ष को शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और उसके समाधान की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल द्वारा नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) द्वारा विकसित लीगल सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम और उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा बनाए गए लीगल एड इनफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इन पोर्टलों के माध्यम से आम जनता द्वारा ऑनलाइन विधिक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी विस्तारपूर्वक समझाया गया।
कार्यक्रम के अंत में आगामी 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी प्रदान की गई, जिसमें आम जन से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस जागरूकता शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जन को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्रदान करना था।