अनुमति से अधिक खुदाई या मानकों की अनदेखी पर होगी जब्ती और मुकदमा दर्ज
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें यूपीसीएल, गेल, यूयूएसडीए, एडीबी आदि संस्थाओं के रोड कटिंग और मोबाइल टावर लगाने से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक उपयोगिता जैसे बिजली लाइन, पेयजल, सीवरेज और गैस पाइपलाइन भूमिगत करने के लिए रात को सड़क खोदने की अनुमति दी जाएगी, किंतु इन सभी कार्यों पर प्रशासन की क्यूआरटी पैनी नजर रखेगी।
डीएम ने स्पष्ट किया कि अनुमति से अधिक रोड कटिंग, खुदाई छोड़ देना या सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर प्रशासन जब्ती और मुकदमा दर्ज करने से गुरेज नहीं करेगा। सभी एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि वे रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ही कार्य करें और 10 नवम्बर के बाद ही खुदाई शुरू करें।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य समाप्ति के बाद सड़क को चलने योग्य बनाना अनिवार्य है। कार्यदायी संस्थाओं को एनओसी, कटिंग चार्ज और डंपिंग जोन की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बेरिकेटिंग और साइट सुपरविजन का पूरा ध्यान रखा जाए।
डीएम ने यूपीसीएल और अन्य एजेंसियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सुपरविजन सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को यूपीसीएल, गेल, एडीबी और यूयूएसडीए के कार्यों की साइट विजिट के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में देरी या अव्यवस्था से जनता को परेशानी हुई तो जिम्मेदार विभागों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई तय होगी। बैठक में स्मार्ट सिटी के एसीईओ तीरथपाल सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, लोनिवि के अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह सहित विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।